Tuesday 6 November 2012

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मान्यता को इस आधार पर रद्द करने की मांग की थी कि उसने एक कंपनी को 90 करोड़ रूपये का ऋण देकर नियमों का उललंघन किया है ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी एस संपथ की अध्यक्षता में आयोग ने स्वामी की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उनकी याचिका किसी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने के लिए निर्धारित किसी भी आधार के तहत नहीं आती है।

चुनाव आयोग ने डा स्वामी को भेजे पत्र में कहा, पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए आपने जो आधार बताया है वह राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने के लिए निर्धारित किसी भी आधार के तहत नहीं आता ।

आयोग ने कहा कि स्वामी द्वारा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 16ए का हवाला देते हुए लिखे गये तीन और पांच नवम्बर के पत्र विचार योग्य नहीं हैं । इस प्रावधान के तहत यदि कोई दल चुनाव आचार संहिता या आयोग के किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो आयोग को उसकी मान्यता निलंबित करने या उसे वापस लेने का अधिकार है। (एजेंसी)

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Ditulis Oleh : shailendra gupta Hari: 06:00 Kategori: